अदालत ने अमरनाथ को 14 वर्ष और उसके बेटे चंद्रराज को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई.
भदोही (उप्र) :
भदोही जिले की एक विशेष अदालत ने घर में ही महिला से बार-बार दुष्कर्म किये जाने के मामले में शुक्रवार को उसके ससुर और पति (पिता-पुत्र) को दोषी करार देते हुए उन्हें क्रमशः 14 वर्ष और 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया. जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता पंकज तिवारी ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) सुबोध सिंह की अदालत में दोनों पक्षों की तरफ से पेश किये मेडिकल सबूत और अन्य गवाहों का बयान दर्ज कर उन पर बहस हुई.